Eve Miracle Scam बलात्कार के आरोपी एआईजी निलंबित


राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मिश्रा पर महिला थाना जयपुर में भारतीय दंड विधान की धारा 376 व 384 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल रहेगा।
गौरतलब है कि राजस्थान के जयपुर के शांति नगर इलाके की निवासी एक महिला ने महिला थाने में शुक्रवार देर रात दर्ज कराये शिकायत में आरोप लगाए थे कि उसकी बेटी और भानजी की अश्लील फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर मिश्रा ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पीडिता ने दर्ज मामले में बताया था कि उसके पति शिवराज शर्मा के खिलाफ मध्यप्रदेश के सिहोर थाने में दर्ज एक मामले में बचाने की एवज में मिश्रा ने उसके साथ बलात्कार किया। Source : -http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/126900/2/148
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