Chit Fund : एजेंट बनाकर मुनाफा बांटना भी चिटफंड
इंदौर। जिला प्रशासन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आरबीआई एक्ट के साथ
मनी सर्कुलेशन एक्ट में कार्रवाई करेगा। चेन सिस्टम से पैसा उगहाने वालों पर
भी कार्रवाई होगी। कुछ कंपनियों एजेंट बनाकर मुनाफा बांटती हैं, जो एक तरह
का चिटफंड है। इसके खिलाफ मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।
चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने शुक्रवार
को अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें डीआईजी राकेश गुप्ता व अन्य पुलिस अफसर
भी मौजूद थे।
बैठक में चिटफंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रावधान टटोले गए। बैठक में आरबीआई एक्ट के तहत कार्रवाई पर विचार हुआ। चेन सिस्टम से पैसा
उगहाने वाली कंपनियों का मामला उठा, जिस पर कलेक्टर ने दो टूक कार्रवाई की
बात कही। उन्होंने कहा, जनता से पैसा उगहाने वाली कंपनियों के पास आरबीआई के
साथ प्रशासन का एनओसी होना चाहिए। जिन कंपनियों के पास ये नहीं है, उन पर
कार्रवाई होगी। बैठक में चिटफंड से जुड़े नियमों और प्रावधानों पर चर्चा हुई।
कुछ कंपनियों के खिलाफ सहकारिता एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी।
इंतजार न करें
कलेक्टर ने अफसरों को कहा, शिकायत का इंतजार न करें, बल्कि अपने स्तर पर कार्रवाई करें।
पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय के साथ कार्रवाई करें। शिकायतों की तह तक जाने के साथ
कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखना जरूरी है। -
Source t: http://www.patrika.com www.mlmnewspaper.com
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