सेबी को मिला अधिकार अब पोंजी स्कीम संचालको की नही खैर।
नई दिल्ली / केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा आज बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) को पोंजी स्कीम योजनाओ द्वारा धोखाधड़ी कर निवेश योजनाओ के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार देने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) द्वारा प्रतिभूति कानून विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे अब संसद में पेश किया जाएगा। बैठक के बाद अधिकारियो द्वारा बताया गया कि (सीसीईए) विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा इस मुददे पर दोबारा अध्यादेश जारी किया जिससे सेबी को और ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए है।
जिससे बाजार नियामक को छापेमारी और जब्ती के अधिकार मिले अधिकारयों ने कहा की सेबी इस अधिनियम की धारा १५ के तहत न्यूनतम जुर्माने की अवधारणा पेश करना चाहता है। उन्होंने बताया कि इसे भी विधेयक में शामिल किया गया है।
मुख्य रूप में अध्यादेश ही इसके विस्तृृत ब्योरे के लिए हमें इंतजार करना होगा इस विधेयक में सेबी को सम्पति जब्त करने ,बरामदगी शुरू करने ,मामले की जाँच करने के लिए काल डेटा रिकार्ड मांगने और गड़बड़ी व धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ तलाशी और जब्ती का अधिकार देने के प्रावधान को प्रस्ताव में शामिल किया है।
विधेयक में वित्त द्वारा बनी स्थायी समिति की सिफारिशों और सेबी की तरफ से मिले अन्य प्रस्तावों के आधार पर भी संसोधन किए गए है। अध्यादेश के अनुसार अतिरिक्त संशोधनों से सेबी चैयरमैन लिखित में तलाशी और जब्ती के आदेश देते समय इसकी वजह भी दर्ज कर सकेंगे और अधिकृत अधिकारी तलाशी व जब्ती के समय कार्यवाही में पुलिस अधिकारी या केन्द्र सरकार के किसी भी अधिकारी का सहयोग ले सकते है।
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